स्मोकिंग फ्री सिटी घोषित हुआ पटना, पब्लिक प्लेस पर कश लिया तो जुर्माना

पटना को स्मोकिंग फ्री शहर घोषित किया गया है। डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत शहर को इस श्रेणी में शामिल किया। स्मोकिंग पर रोक के लिए जिला नियंत्रण कक्ष को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहां पर कहीं से सामूहिक स्मोकिंग की शिकायत आती है तो त्वरित कार्रवाई होगी।
आम लोगों से अपील की गई है कि वे 0612-2219234 व 0612-2219810 पर इस प्रकार की सूचना दें। नियंत्रण कक्ष सूचना मिलते ही संबंधित थानाध्यक्ष को फोन व वायरलेस पर इसकी जानकारी देगा और त्वरित कार्रवाई होगी।
डीएम के निर्देश पर धावा दल का गठन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग करने वालों पर अब कड़ी दंडात्मक कार्रवाई होगी। डीएम ने होटलों व रेस्टोंरेंट पर छापा मारने के निर्देश जारी किए हैं। कहा कि 30 कमरों से अधिक वाले होटलों में डेडिकेटेड स्मोकिंग जोन बनाना होगा। पहले रेड में होटलों को वार्निंग दी जाएगी और दूसरे रेड से कार्रवाई शुरू होगी। सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से स्मोकिंग निषेध से संबंधित सूचना को लगाना होगा।
एसडीओ व बीडीओ अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों के कार्यालय प्रधानों से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश जारी किया गया है कि वे सभी अस्पतालों में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।
बीडीओ, सीओ, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कोटपा 2003 के तहत दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। वे अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत छापेमारी व कार्रवाई करेंगे। किसी भी स्थान पर सिगरेट के कलरफुल विज्ञापन नहीं लगाए जाएंगे। अगर कोई दुकान पर इस प्रकार के विज्ञापन दिखे तो उन पर दंड लगाया जाएगा।
No comments:
Post a Comment
1. हम आपसे टिप्पणी में सभ्य शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा करते हैं।
2. हम आपसे लेख के बारे में वास्तविक राय की अपेक्षा करते हैं।
3. यदि आप विषय के अतिरिक्त कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो अपने प्रश्न ईमेल द्वारा पूछे - rohitksports@gmail.com